दिव्यांगजनों के रियायती प्रमाण पत्र के लिए रेलवे ने बनाया आनलाइन पोर्टल
लखनऊ। दिव्यांग जनों के रियायती प्रमाण पत्र के लिए रेलवे ने एक पोर्टल तैयार किया है जो दिव्यांग जनों को रियायती प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगा तथा इस पोर्टल की सहायता से दिव्यांग जन आॅन लाइन रियायती प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रक्रियाओं को घर बैठे पूर्ण करके अपना रेल रियायती प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है तथा उनको इस कार्य के लिए मंडल कार्यालय आने की आवश्यकता नही होगी। आॅन लाइन की इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्रार्थी को रेलवे की वेबसाइट पर लॉग इन कर स्वयं को रजिस्टर्ड करना होगा उसके बाद एक निर्धारित प्रक्रिया को अपना कर प्रार्थी अपना रियायती टिकट प्रमाण-पत्र जारी कर सकते है।
दिव्यांगजन यात्री नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं
पूर्णतया दृष्टिबाधित व्यक्ति (100% दृष्टिबाधित), मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो अनुरक्षक के बिना यात्रा नहीं कर सकता। पूरी तरह से सुनने और बोलने में अक्षम व्यक्ति (दोनों बीमारियां एक साथ एक ही व्यक्ति में)। आथोर्पेडिक रूप से विकलांग/पैराप्लेजिक व्यक्ति/मरीज जो एक एस्कॉर्ट की सहायता के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं। पहली बार आवेदकों को न्यू यूजर विकल्प का उपयोग करके साइन अप करना आवश्यक है।
आवेदक को दस्तावेजों की स्कैन कॉपी के साथ तैयार रहना आवश्यक है
सरकारी डॉक्टर/सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
रेलवे रियायत प्रमाण पत्र (आवेदक होम पेज पर प्रदान किया गया टेम्पलेट)
पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण की तिथि, पासपोर्ट, आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार), वी। पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, लेटरहेड पर ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, संगठन के आधिकारिक लेटरहेड पर अनाथालय/चाइल्ड केयर होम के प्रमुख द्वारा दी गई घोषणा समेत अन्य दस्तावेज लाने शामिल है।
sudha jaiswal