शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) की रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मनीष सिसोदिया को 6 मार्च तक सीबीआई कस्टडी पर भेज दिया। सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैलसा सुनाएगा।
सीबीआई की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 3 दिन की कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
CBI ने सिसोदिया की रिमांड तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने पूछा क्यों? अब क्या बाकी रह गया? जिसके जवाब में CBI ने कहा कि मनीष सिसोदिया से रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं, इसके अलावा मामले के कुछ गवाहों से उनका आमना-सामना कराना है। उधर, सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने उनकी रिमांड बढ़ाने का विरोध किया। दयान ने तर्क दिया कि CBI रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम आरोपी के कबूलनामे का इंतजार कर रहे हैं। वे हर बार सिसोदिया की ओर से जांच में सहयोग न करने का दावा कर रिमांड नहीं ले सकते।
मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही सीबीआई: सिसोदिया
CBI कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया से पूछा आपको कस्टडी में कोई परेशानी है। इसके जवाब में सिसोदिया ने कहा कि मुझे शारीरिक रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना भी वक्त पर मिलता है, लेकिन अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि मुझे इस प्रताड़ना से बचाया जाए। इस पर कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया की परेशानी पर ध्यान दिया जाए।
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पूछताछ में पूरा सहयोग
इससे पूर्व शुक्रवार को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि CBI की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो CBI कर चुकी है।