वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में रजला, चोलापुर निवासी अभियुक्त अरविंद कुमार गौतम को दोषी पाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह के अनुसार वादिनी मुकदमा ने चोलापुर थाने में 28 अगस्त 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त अरविंद कुमार गौतम ने नकक्षेद राम के सहयोग से 11 जून 2015 को रात्रि 11 बजे बहला-फुसलाकर घर से कहीं भगा ले गया है। घटना की जानकारी सुबह उस समय हुई जब वादिनी सोकर उठी। उसने पुत्री की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में जब वह आरोपितों के घर जाकर पूछताछ की तो वह लोग पहले तो उसे आश्वासन देते रहे कि वह उसकी पुत्री को बुला देंगे, लेकिन बाद में धमकी देने लगे। इस मामले में विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त अरविंद कुमार गौतम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद कर लिया।