- 2 बच्चों समेत 17 हत्याओं का लगा था आरोप
गुजरात की एक अदालत ने 2002 के गोधरा दंगों में 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या के 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन सभी पर हत्या के बाद शव जलाने और दंगा भड़काने का आरोप था। यह हत्याकांड पंचमहल के हलोल में हुआ था। इस मामले में 8 आरोपियों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है।
आरोपियों के वकील गोपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि जस्टिस हर्ष त्रिवेदी की बेंच ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। सेशंस कोर्ट ने सबूतों के आभाव में सभी आरोपियों को बरी किया है। मामले की सुनवाई हलोल कस्बे की एक अदालत में हुई।
वहीँ इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि 28 फरवरी 2002 को पंचमहल जिले के हलोल में 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या हुई थी। इसके बाद आरोपियों ने मृतकों के शव भी जला दिए थे। यह हत्याकांड 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी जलाए जाने के अगले दिन अंजाम दिया गया था।
इस हत्याकांड के बाद हत्या और दंगे से संबंधित धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया। 2004 में एक अन्य पुलिस निरीक्षक ने नए सिरे से मामला दर्ज किया। दंगों में शामिल होने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।