- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनाया फैसला
- 26 दिसंबर के हाईकोर्ट के फैसले पर योगी सरकार ने जताई थी आपत्ति
नई दिल्ली: यूपी में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 दिसंबर को दिए आदेश को ख़ारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को ख़ारिज करते हुए कहा कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं कराया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को तीन महीने यानी 31 मार्च तक के लिए टालने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार को तीन महीने का समय दिया है. जिसके अंतर्गत कोर्ट में ओबीसी वर्ग के लिए फाइल बनाकर आयोग अपनी रिपोर्ट फाइल करे.
यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था. बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में (पॉइंट-सी) के बारे में निर्देशित किया है. इस पर रोक लगाई जाती है. इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपील दाखिल किया था. जिसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है.
उन्होंने कहा कि “माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी.”
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 4, 2023
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।