21 से कम उम्र के लोगों को शराब बेचना व पीना प्रतिबंधित
लखनऊ। आगामी आठ मार्च यानि होली पर्व के दिन सुरक्षा पहलुओं के दृष्टिगत लखनऊ जनपद की सभी श्रेणी की शराब की दुकानों, मॉडल व बीयर शॉप, देसी-विदेशी शराब दुकानों पर पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी। यह आदेश रविवार को जिला मजिस्टेट सूर्यपाल गंगवार ने सार्वजनिक रूप से जारी किये। जारी आदेश के तहत यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि होली पर्व पर सुरक्षा के दृष्टिगत आठ मार्च यानी बुधवार को लखनऊ शहर सहित जनपद के सभी ग्रामीण इलाकों में स्थित मदिरा दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के ज्वाइंट सीपी पीयूष मोर्डिया ने जारी निर्देश के तहत यह कहा है कि इस दौरान 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब बेचना या फिर पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसी कड़ी में जिला आबकारी अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा ने कहा कि डीएम के जारी आदेश के तहत सभी श्रेणी की मदिरा दुकानों के लाइसेंसियों के लिये उक्त नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
sudha jaiswal

