वाराणसी | पूरे देश में चर्चा का विषय बना वाराणसी का ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद (Gyanvapi Case) ने काफी तुल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर जहां पिछला फैसला यह आया था कि इससे जुड़े सभी सातों मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। वहीं बुधवार को इस मुकदमें को लेकर एक अहम फैसला आया है।
श्रृंगार गौरी (Gyanvapi Case) की नियमित पूजा-अर्चना की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है और इस आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है।
Gyanvapi Case : जस्टिस जे. जे. मुनीर की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
कोर्ट के इस फैसले के चलते अब नियमित पूजा-अर्चना की मांग वाली याचिका (Gyanvapi Case) की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही जिला कोर्ट श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांगवाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह फैसला जस्टिस जे. जे. मुनीर की सिंगल बेंच ने सुनाया है।
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बताते चलें कि नियमित पूजा-अर्चना की मांग को लेकर राखी सिंह समेत नौ लोगों ने जिला अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज की थी।