MLA Nilratan Patel (वाराणसी): गैंगस्टर एक्ट में सबूत न मिलने पर रोहनिया विधानसभा से अपना दल विधायक नीलू उर्फ नीलरतन पटेल को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट वाराणसी अवनीश गौतम की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रोहनिया थानाध्यक्ष एनएन सिंह ने 20 जनवरी 2003 को थाने मे मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि वादी पक्ष को क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मालूम हुआ कि नीलू उर्फ नीलरतन पटेल (MLA Nilratan Patel) व उसके सहयोगी बृजराज पटेल, शिव उर्फ शिवानंद पटेल मिलकर अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु एक अपराधी गिरोह बना रखा है।

MLA Nilratan Patel: कई गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा
ये तीनों अपने सहयोगियों के साथ मारपीट करना हत्या करना समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न करना तथा दहशत फैलाकर आम जनता में भय पैदा करके जघन अपराध करने के आदि एवं अभ्यस्त हो गए हैं। साथ ही ये तीनों अपना एक गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप करके अपने स्वयं व सहयोगियों के लाभ के लिए मारपीट, हत्या, हरिजन उत्पीड़न तथा हत्या के प्रयास का अपराध करते हैं। इन लोगों द्वारा विभिन्न जनपदों में अपराध कार्य किया गया है। जिसके आधार पर थाना रोहनिया में इनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब इस आरोप में कोर्ट ने सबूतों के भाव में विधायक नीलरतन पटेल को बरी कर दिया।