गाजीपुर। बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया मुख़्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के खिलाफ शनिवार को आने वाला फैसला टल गया। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट (गाजीपुर) में मुख़्तार के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के केस में शेष बहस के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
गौरतलब है कि वाढ 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले को गैंगचार्ट में शामिल कर मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है।

Mafia Mukhtar Ansari: 27 जुलाई को होगी शेष बहस
वहीं मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को बरी किया जा चुका है। हालांकि इन दोनों मामलों को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में अभियोजन और मुख्तार अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में बहस की कार्रवाई हो चुकी थी। अदालत में फैसला के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन बहस हुए काफी दिन हो गए थे। इसलिए न्यायालय ने शेष बहस के लिए 27 जुलाई की तिथि तय की है। 27 को बहस के बाद न्यायालय द्वारा फैसले की तिथि नियत की जाएगी।