वाराणसी। भेलूपुर लूट काण्ड (Bhelupur Loot Case) के दो महीने तक इस काण्ड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। इस काण्ड में अब तक चार लोगों की गिरफ़्तारी हुई है। वहीँ मुख्य आरोपी गुरु जी अब तक फरार है। उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट भी जारी कर दिया है। बावजूद इसके वह अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है।
अब इस मामले (Bhelupur Loot Case) में नया मोड़ आया है। इस मामले में सात पुलिसकर्मियों को अपर पुलिस आयुक्त ने बर्खास्त किया था। अब बर्खास्त इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी कोर्ट में समर्पण करेंगे। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी लगाई है। सिविल जज जूडी फर्स्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति सिंह की कोर्ट में भेलूपुर थाना पूर्व एसओ रमाकांत दुबे समेत तीन पुलिस कर्मियों ने समर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसपर थाने से आख्या भी आ चुकी है।
पुलिसिया जांच में इस मामले (Bhelupur Loot Case) में इनकी अपराधिक संलिप्तता मिली थी। इस मामले में पहले ही सत्र न्यायालय से चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। वहीं मुख्य आरोपी अजीत मिश्र उर्फ़ गुरूजी की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। जबकि एक आरोपी अभिनय की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी है।
Bhelupur Loot Case: ये है पूरा मामला
बता दें कि भेलपुर थाना अंतर्गत बैजनत्था क्षेत्र में 29 मई 2023 को एक कंपनी के कर्मचारी 1.40 करोड़ रुपए की डकैती (Bhelupur Loot Case) हुई थी। इस घटना के दो दिन बाद पुलिस ने भेलूपुर थानान्तर्गत बैजनत्था क्षेत्र में एक कार से 92.94 लाख रुपए की बरामदगी की थी। इस मामले में भेलपुर थाने में अजीत मिश्र, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण के एक और आरोपी अजीत मिश्रा उर्फ़ गुरु जी के खिलाफ कोर्ट ने पहले लुकआउट नोटिस और फिर कुर्की की कार्यवाही का आदेश जारी किया है।
वहीं पुलिस ने इस मामले में अपराधिक संलिप्तता पाते हुए 7 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया था। इस वहीं घटना के डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी अजीत मिश्रा पुलिस की पकड़ से दूर है और न ही पुलिस अब तक गायब 47 लाख रुपयों का पता लगा सकी है। अब देखना यह होगा कि सातों पुलिसकर्मियों के समर्पण के बाद इस कहानी में कौन सा नया तारा जुड़ता है।