MP Atul Rai News: घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट से एक मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा सांसद अतुल राय को लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत दे दी। जिसके बाद मंगलवार को बसपा सांसद की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में अवनीश गौतम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपी सांसद को दो-दो लाख रुपए के दो जमानत व बंध पत्र पर रिहा करने का फैसला सुनाया।
MP Atul Rai: 23 अक्टूबर 2021 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
जानकारी के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन लंका थाना प्रभारी ने जिलाधिकारी की संस्तुति पर थाने में गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि अतुल राय (MP Atul Rai) एक गैंग का सरगना है। ये लोग अपने भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संबंध में बसपा सांसद अतुल राय के अधिवक्ता का कहना है कि जमानतदारों का सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सांसद अतुल राय की रिहाई भेज दी जाएगी।