Randeep Surjewala: कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी में चल रहे मुकदमे के मामले में कोर्ट ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पर 23 वर्ष पूर्व मंडलायुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप है। इस मुकदमे में सुनवाई अब 7 नवम्बर को होगी।
कोर्ट ने पूर्व में भी सुरजेवाला [Randeep Surjewala] की अर्जी खारिज करते हुए वारंट जारी कर दिया था। इस वारंट को रोकने के लिए आरोपी की ओर से अर्जी दी गई थी जिसपर कोर्ट ने खारिज करते हुए वारंट जारी कर दिया। कई तिथियों से आरोप मुक्त करने सबंधित प्रार्थना पत्र देने के संबंध में समय मांग गया था।
कमिश्नरी में तोड़फोड़ का मुख्य आरोपी Randeep Surjewala
प्रकरण के मुताबिक, 23 वर्ष पूर्व हुए संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में तत्कालीन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला के नेतृत्व में कमिश्नरी में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी। इस मामले में सुरजेवाला पर भी आरोप है। इस मामले में सुरजेवाला की पत्रावली अलग चल रही है। कई बार आरोपी की ओर से पत्रावली के स्पष्ट पठनीय कागजात उपलब्ध कराने के लिए अर्जी दी गई थी। कोर्ट से उपलब्ध भी कराया गया था। उसके बाद भी डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र देने के आदेश दिया गया। अभी तक इसी संबंध में पत्रावली लंबित है।