Rungta Case Update: वाराणसी में भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहरनगर के रहने वाले कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के गवाह व उनके भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में शुकवार को हुई सुनवाई में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सभी आरोप सही साबित हुए। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को साढ़े पांच की सजा सुनाई है साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Rungta Case Update: ये है पूरा मामला
प्रकरण के मुताबिक, भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर के रहने वाले कोयला व्यवसायी नाद किशोर रुंगटा की 22 जनवरी 1997 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की गाज मुख़्तार अंसारी व उसके गुर्गे अताउर रहमान उर्फ़ सिकंदर पर गिरी थी। इसके बाद पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा के लैंडलाइन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआई में पैरवी न करें। नहीं तो पूरे परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस संबंध में भेलूपुर थाने में एक दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था।

Highlights
हत्या मामले में मुख़्तार पहले ही हो चुका है दोषमुक्त
पुलिस ने इस मामले [Rungta Case Update] में विवेचना पूरी कर तीन जुलाई 1998 को मुख़्तार अंसारी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 27 जून 2000 को फैसला सुनाते हुए मुख़्तार अंसारी समेत छह आरोपितों को दोषमुक्त किया था।
मुख़्तार को अब तक कुल सात मामलों में सजा सुनाई गई है। वहीँ मुख़्तार के खिलाफ अब तक कुल 40 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है। मुख़्तार इस समय बांदा जेल में बंद है।