Highcourt : जिला जज द्वारा ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में मिले पूजा-पाठ के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दे दिया था। जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा पाठ पर 15 दिन का रोक लगाने की मांग की थी, जिसे Highcourt ने ख़ारिज कर दिया। यानि कि मुस्लिम पक्ष को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी।
Highcourt : अब इस दिन होगी अलगी सुनवाई
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट [Highcourt] के जज रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील की मौजूदगी में यह सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अब इसके लिय 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। फिलहाल 6 फरवरी तक व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा।