Varanasi: ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर केस दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी गई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। याचिका में दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव और एआईएमआई नेता असदुद्दीन ओवैसी के ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को लेकर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद हिन्दू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।
Varanasi: अब इस मामले को हाईकोर्ट ले जाया जायेगा
वादी पक्ष के वकील ने बताया कि यह रिविजन याचिका थी, जिसे लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा और वहां नई याचिका दाखिल की जाएगी।

यह मामला अखिलेश यादव और ओवैसी पर सांप्रदायिक टिप्पणियां और भड़काऊ बयान देने के आरोपों से जुड़ा है, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट (Varanasi) के फैसले के बाद अब दोनों नेताओं को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।