Varanasi: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे मामले में शुकवार को कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अतिरिक्त सर्वे की मांग को ख़ारिज कर दिया। 33 साल पुराने मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) युगुल शंभू ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
हिंदू पक्ष के वकील जय शंकर रस्तोगी ने बताया कि जिला कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सर्वे करने की अपील को ख़ारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जायेंगे। वादमित्र ने यह भी दावा किया कि पिछले ASI सर्वेक्षण में कई पहलू अधूरे रहे हैं और बिना खुदाई के सही रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं है। इसलिए, उन्होंने ज्ञानवापी क्षेत्र में खुदाई कराने की मांग की।
Varanasi: अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने भी पेश की थी दलीलें
इस मामले पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपनी दलीलें पेश की थीं। कमेटी के वकीलों ने कहा कि जब हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील की है, तो अधीनस्थ न्यायालय में इस मामले पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है।

