वाराणसी। IIT-BHU गैंगरेप मामले में तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस ने सक्षम को चार्जशीट में “शातिर अपराधी” करार दिया था, लेकिन अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी के चलते सक्षम को 11 महीने बाद रिहा कर दिया गया।
सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर सक्षम को जेल से रिहा किया गया, जिसके बाद वह मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट बुक में हस्ताक्षर करते हुए उसने अपनी रिहाई की जानकारी दी।
IIT-BHU मामले में सभी आरोपी अब जेल से बाहर
सक्षम पटेल से पहले कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को चार महीने पहले जमानत मिल चुकी थी। मंगलवार को तीनों आरोपी सुबह कोर्ट में एक साथ पहुंचे और देर शाम तक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।
हाई प्रोफाइल मामला और राजनीतिक दखल
तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े हुए हैं और कई मंत्रियों एवं विधायकों के संपर्क में थे। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस में 17 जनवरी 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। बावजूद इसके, अब तीनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
पीड़िता की नाराजगी
तीसरे आरोपी की रिहाई के बाद पीड़िता ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उसने आरोपियों के जेल से बाहर आने पर सवाल उठाते हुए इसे न्याय प्रक्रिया में कमजोरी करार दिया। सक्षम की रिहाई के बाद पीड़िता ने कॉलेज से छुट्टी लेकर घर जाने का निर्णय लिया।
Highlights
केस की सुनवाई पर नजर
फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। हालांकि, अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी और आरोपियों की रिहाई ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है।
पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है, जबकि जनमानस में इस मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।