Waqf Bill: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे यह अब औपचारिक रूप से कानून बन गया है। केंद्र सरकार ने इस फैसले के साथ गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि, इसकी प्रभावी तिथि को लेकर एक अलग अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। यह विधेयक (Waqf Bill) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ था। लोकसभा में जहां इसे 288 मतों का समर्थन मिला, वहीं 232 सांसदों ने इसका विरोध किया। राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसके पक्ष में और 95 ने विरोध में वोट डाले।
Waqf Bill: AIMPLB और विपक्ष का विरोध तेज
कानून के बनने के बाद देशभर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान समेत कई नेताओं ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इनका कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोधों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह संशोधन पारदर्शिता सुनिश्चित करने, वक्फ (Waqf Bill) संपत्तियों के अतिक्रमण और दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है।
इस कानून (Waqf Bill) के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड ने इसे इस्लामी मान्यताओं और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। बोर्ड का आरोप है कि कुछ विपक्षी दल भाजपा के “सांप्रदायिक एजेंडे” का परोक्ष समर्थन कर रहे हैं।