Varanasi Gangrape Case: लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के खजुरी इलाके में 19 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी अनमोल गुप्ता की जमानत याचिका पर द्रुतगामी न्यायालय (प्रथम) में मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुशील यादव उपस्थित हुए और न्यायालय से विस्तारपूर्वक पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।
पीड़िता के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि मामला (Varanasi Gangrape Case) बेहद संवेदनशील है और गंभीर आरोप लगे हैं, लिहाजा बचाव पक्ष की दलीलों का समुचित जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। अदालत ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई को अगली तिथि तक स्थगित कर दिया।
अब अनमोल गुप्ता की जमानत याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल अदालत ने आरोपी को कोई राहत नहीं दी है और अगली सुनवाई तक फैसला सुरक्षित रखा है।
Varanasi Gangrape Case: प्रधानमंत्री ने लिया था मामले का संज्ञान
इस पूरे प्रकरण ने वाराणसी सहित प्रदेश भर में हलचल मचा दी थी। मामले की गूंज राजधानी तक पहुंची और प्रधानमंत्री ने भी इस गंभीर वारदात पर संज्ञान लिया। प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही के आरोपों के चलते डीसीपी चंद्रकांत मीणा को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से डीजीपी कार्यालय से अटैच कर दिया गया है।