Abbas Ansari: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी करार दिया है। उनके साथ ही भाई उमर अंसारी समेत तीन अन्य लोगों पर भी आरोप सिद्ध हो गए हैं। कोर्ट द्वारा कुछ ही देर में सजा का ऐलान किया जाना है।
Abbas Ansari: 3 मार्च 2022 का है मामला
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं और क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) ने मंच से कहा था कि “सरकार बनने के बाद अधिकारियों से पहले हिसाब-किताब बराबर किया जाएगा।” इस बयान को प्रशासन के खिलाफ सीधी धमकी माना गया और इसी आधार पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, उप निरीक्षक गंगाराम बिंद की शिकायत पर अपराध संख्या 97/22 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धाराएं 506 (आपराधिक धमकी), 171च (चुनाव संबंधी अपराध), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 189 (लोक सेवकों को डराना), 153ए (सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस की विवेचना के बाद अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और गाजीपुर निवासी मंसूर अंसारी सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इस केस (Abbas Ansari) की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया।