Varanasi Breaking: वाराणसी में हुए चर्चित भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने अप्रैल 2023 में ही इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया, लेकिन नेता के बेटे रुद्रेश सिंह ने कहा, “यह सजा नाकाफी है… पापा के कातिलों को फांसी दी जाए।”
वहीं कोर्ट (Varanasi Breaking) ने जैसे ही आरोपियों को सजा सुनाई वैसे ही कोर्ट के बाहर आरोपियों के परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। सभी लोगों ने जमकर हंगामा किया और सही न्याय की गुहार लगाई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। फैसले के बाद भाजपा नेता के बेटे रुद्रेश सिंह ने कहा, “मेरे पिता की पीट-पीटकर हत्या की गई, यह सामान्य अपराध नहीं था। उम्रकैद से इन लोगों को डर नहीं लगेगा, ये समाज के लिए खतरा हैं। इन्हें फांसी की सजा दी जाए।”
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि बीजेपी नेता पशुपति नाथ सिंह हत्याकांड 12 अक्टूबर 2022 की शाम का है, जब सिगरा थाना क्षेत्र की जयप्रकाश नगर (माधोपुर) कॉलोनी स्थित (Varanasi Breaking) देशी शराब के ठेके पर दो युवक— मंटू सरोज और राहुल सरोज, अपने साथियों के साथ शराब पीकर उपद्रव कर रहे थे। पास में रहने वाले राजकुमार सिंह ने जब डांटकर उन्हें भगाया, तो वे गाली-गलौज करते हुए चले गए। मगर कुछ ही देर में 15-20 लड़कों के साथ लोहे की रॉड, लाठी-डंडों से लैस होकर वापस लौटे और राजकुमार सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया।
राजकुमार को बचाने पहुंचे उनके पिता, भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह (उम्र 71), पर भी हमलावर टूट पड़े और उन्हें बुरी तरह पीटा। उनके सिर पर लोहे की रॉड से कई बार हमला किया गया। बुरी तरह घायल अवस्था में उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर (Varanasi Breaking) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आरोपियों की पहचान और कार्रवाई
हमले के तुरंत बाद पीड़ित पक्ष ने सिगरा थाने में 17 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। केस की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ की वाराणसी यूनिट (Varanasi Breaking) को जांच सौंपी गई। साथ ही 2 दरोगा और कुल 9 पुलिसकर्मी लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए।
पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर 18 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिनमें से 2 नाबालिग निकले। उनकी सुनवाई अब किशोर न्यायालय में जारी है। बाकी 16 दोषियों को अदालत ने शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Varanasi Breaking: दोषियों की सूची
इन 16 दोषियों में मंटू सरोज, राहुल सरोज, विकास भारद्वाज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता (फुलवरिया, मंडुवाडीह निवासी), सुरेश सरोज और आर्या उर्फ आकाश सरोज शामिल हैं।
इन सभी पर हत्या, साजिश, दंगा और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। बता दें कि हथियारों को घटना के बाद सामनेघाट पुल (Varanasi Breaking) से गंगा नदी में फेंक दिया गया था।