Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला को रामपुर की अदालत से झटका लगा है। रामपुर अदालत ने दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात सात साल की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट में उनके साथ वादी BJP विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद रहे।
सुरक्षा की दृष्टि से कचहरी परिसर के बाहर कड़े इंतजाम किए गई है।ऐसे में बाहर भारी संख्या में भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं की भीढ़ जुटनी लगी, और आस पास के इलाके में तनाव का माहौल बना रहा.आपको बता दें कि आजम खान (Rampur) के खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज किए गई है जिसमे से अबतक 12 मामलों के फैसले आ चुके है।ऐसे में उन्हें 7 मामलों में सजा और 5 मामलों में बरी किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा सपा नेता और उनके बेटे के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।

Rampur BJP विधायक ने दर्ज कराई रिपोर्ट
दरअसल, भाजपा के विधयक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी थी। जिसमे उन्होंने आरोप लगया था कि अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जो कि शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर सही है। इसी पैन कार्ड से अब्दुल्ला ने आयकर के रिटर्न दाखिल किए हैं। लेकिन स्वार-टांडा से 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में प्रस्तुत पैन कार्ड अलग था. यह पैन कार्ड बैंक पासबुक में कूटरचना कर हाथ से लिखा गया था।

उन्होंने या भी आरोप लगया कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खां (Rampur) के साथ सुनियोजित षड़यंत्र के तहत चुनाव नामांकन आयु संबंधी अयोग्यता छुपाने के लिए झूठे जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाते हुए एल अलग पैन कार्ड बनवाया था।
झूठे दस्तावेज दिखा कर जीता था चुनाव
वहीं इस पैन कार्ड को आयु पूर्ण करने संबंधी में लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। उन्होंने आगे कहा कि अब्दुल्ला आजम (Rampur) ने झूठे मिथ्या दस्तावेज तैयार किए और प्रस्तुत नामांकन पत्र स्वीकार कराकर विधानसभा का चुनाव जीता।
हालाकिं, वहीं तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने सांसद आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की अब रामपुर कोर्ट (Rampur) ने इनको दोषी करार दिया है।

