उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) 2026 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सूची से 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 18% है। इनमें 46.23 लाख मृतक, 2.17 करोड़ स्थानांतरित/अनुपस्थित और 25.47 लाख डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। पहले प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि अब 12.55 करोड़ मतदाता सूची में दर्ज हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SIR ड्राफ्ट मतदाता सूची की जानकारी दी।
वेबसाइट व ऐप पर देख सकते हैं SIR सूची
राज्य के जिलों में विभिन्न स्तरों पर बदलाव देखने को मिले हैं, लखनऊ में सबसे अधिक करीब 12 लाख नाम हटाए गए, जबकि ललितपुर में यह संख्या लगभग 95 हजार रही। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ड्राफ्ट सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे 6 फरवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि 04 नवंबर से 26 दिसंबर 2025 तक चले पुनरीक्षण में 12.55 करोड़ मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त हुए। SIR प्रक्रिया में 75 ज़िलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 2042 सहायक अधिकारी और 1.62 लाख से अधिक बीएलओ ने समन्वित भूमिका निभाई। साथ ही 5.76 लाख बीएलए भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। व्यापक जागरूकता अभियानों और विशेष शिविरों के माध्यम से मतदाताओं, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शामिल करने के प्रयास किए गए।
6 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुई ड्राफ्ट सूची
ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की गई। दावा-आपत्ति की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक तय की गई है। इस दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच 27 फरवरी तक की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को जारी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के किसी का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागी और समावेशी रहेगी।
इससे पहले देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है, जहां कुल 3.69 करोड़ नाम हटाए गए। इनमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया गया। आयोग का कहना है कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य (SIR) यही है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र सूची में न रहे।
मतदाता अपने नाम की जांच बूथ लेवल ऑफिसर, ECINET मोबाइल ऐप, ceouttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़वा सकते हैं। विदेश में रहने वालों के लिए फॉर्म-6A, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और सुधार/पते में बदलाव के लिए फॉर्म-8 उपलब्ध कराया गया है। ये सभी फॉर्म ऑनलाइन या संबंधित केंद्रों पर जमा किए जा सकते हैं। खबर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पढ़े!

