वाराणसी। नगर आयुक्त शिपू गिरि द्वारा बुधवार को निर्देशित किया गया कि 31 मार्च के बाद अप्रैल माह से बिना लाइसेंस जारी कराये गए नावों का संचालन बंद करा दिया जायेगा। 18 मार्च 2023 को होटल डायमंड में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम एवं नगर आयुक्त के साथ नाव संचालकों के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि 31 मार्च तक सभी नावों का निगम अनुज्ञप्ति विभाग में पंजीकरण कराते हुए लाइसेंस प्राप्त कर लें, परंतु अभी तक बहुत से नाविकों के द्वारा लाइसेंस नहीं बनावाया गया है।
नगर आयुक्त के द्वारा सभी नाव संचालकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी नावों का 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में लाइसेंस बनवा लें। 30 मार्च को नवरात्रि के अवकाश में भी अनुज्ञप्ति विभाग खुला रहेगा, जिससे नाविक अपनी नावों का पंजीकरण आसानी से करा सकेगें।