रवि प्रकाश सिंह
वाराणसी। दहेज़ व हत्या के आठ वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रोहनिया थाने के दहेज हत्या के मामले में चौबेपुर रमना निवासी अभियुक्त पति सुभाष राजभर और रोहनिया बंगालीपुर निवासी मौसेरा भाई शंभू राजभर को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद और 7-7 हजार रुपया जुर्माना लगाया। डीजीसी फौजदारी आलोक चन्द्र शुक्ल के मुताबिक दीनदासपुर जंसा निवासिनी वादिनी ने 27 जुलाई 2014 को रोहनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
तहरीर में बताया कि वादिनी ने अपनी पुत्री की शादी चौबेपुर रमना निवासी अभियुक्त सुभाष के साथ की थी। शादी के बाद से दहेज कम लाने की बात को लेकर पुत्री से बाइक व चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। इसमें पति का मौसेरा भाई शम्भू भी शामिल रहा। घटना से एक माह पहले शम्भू वादिनी की पुत्री की विदाई कराकर राजातालाब स्थित अपने घर ले गया और 26 जुलाई 2014 को केरोसिन का तेल छिड़ककर जलाकर हत्या कर दी। अदालत ने विचारण के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुना दी।