वाराणसी। महाकुंभ के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी करना हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास (Rajudas) को भरी पड़ सकता है। वाराणसी कोर्ट ने महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 23 अप्रैल को तलब किया है। इसकी जानकारी वाराणसी कचहरी के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी।
Rajudas ने क्या कहा था?
अधिवक्ता ने बताया कि महंत राजूदास ने 20 जनवरी को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस दौरान महंत ने महाकुंभ परिसर में स्थापित पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम के प्रतिमा की तस्वीर भी पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था “अगर आप कुम्भ मेले में जा रहे है तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर मूत के जाए।‘
महंत राजूदास के इस बयान को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। अधिवक्ता ने बताया कि महंत के इस बयान से आहत होकर उन्होंने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। जिसके बाद कोर्ट ने वादी पक्ष के लोगों का बयान दर्ज करने के बाद राजूदास के खिलाफ अन्तर्गत धारा 152,196,197,298,299,351,353,356, बी०एन०एस० व आई०टी० एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 23 अप्रैल को तलब किया है।
अधिवक्ता प्रेम प्रकाश ने कहा कि महंत राजूदास के खिलाफ भारत की सम्प्रभुता एकता और अखण्डता को खतरे में डालने के लिए देश द्रोह का मुकदमा चलेगा। इसके साथ ही विभिन्न समूहों में वैमनस्यता पैदा करने, मुलायम सिंह यादव को उनके चाहने वालों को अपमानित करने व मानहानि करने सहित तमाम धाराओं में मुकदमा चला कर महंत राजूदास को जेल भेजा जायेगा व उन्हे आजीवन कारावास की सजा होगी।
पत्रकार वार्ता को एडवोकेट कमलेश यादव, एडवोकेट अशोक, एडवोकेट राजेश कुमार गुप्ता, अरून कुमार प्रेमी, डॉ. संजय सोनकर, डॉ. राहुल यादव, एडवोकेट पकंज यादव, एडवोकेट सुनील ने सम्बोधित किया।