माफिया मुख़्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari), बेटा अब्बास अंसारी और बहु निकहत जेल में बंद हैं। वहीं छोटा बेटा उमर अंसारी और बीवी अफशां अंसारी फरार है जिनकी तलाश एसटीएफ और पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा अफशां के ऊपर दो जनपद मिलाकर 75 हजार का इनाम भी घोषित किया है।
Afzal Ansari : मेडिकल रिपोर्ट तलब करते हुए अगली तारीख 12 जुलाई
कृष्णानंद राय हत्याकांड और बनारस के अजय रूंगटा अपहरण मामले में लगे गैंगेस्टर एक्ट में माफिया मुख़्तार के भाई और गाजीपुर की पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को चार साल की सजा हुई है। इस सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्य्ता भी समाप्त हो गई है। इस मामले में हमेशा खुद को निर्दोष बताने वाले अफजाल ने इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की है जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद अफजाल (Afzal Ansari) के वकील के अफजाल को बीमार बताने पर कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट तलब करते हुए अगली तारीख 12 जुलाई तय की है।
चार साल की सजा गाजीपुर विशेष अदालत द्वारा सुनाए जाने के बाद परेशान अफजाल (Afzal Ansari) ने हाईकोर्ट में अपील की जिसकी सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की पीठ ने की। इस दौरान यूपी सरकार वा याची की ओर से जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया गया। याची के अधिवक्ता गोपाल स्वरुप चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि याची की तबियत खराब है और उसे हार्ट सम्बन्धी परेशानी है।
इसपर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनवाई को रोकते हुए जेल अधीक्षक से अफजाल अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई मुकर्रर की है। फिलहाल इस मामले में अभी कोई राहत अफजाल को नहीं मिली है।
Also Read : बीजेपी ने बदले चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, चुनावों के मद्देनजर किये गए बदलाव
बताते चलें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण को लेकर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार अंसारी और अफजाल को सजा सुनाई गई।