गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर के MP/MLA कोर्ट ने 4 अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी। इससे अफजाल की सांसदी चली गई थी।
इसके बाद अफजाल ने गाजीपुर MP/MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अफजाल की सजा पर रोक लगाई थी। वहीं कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
Afzal Ansari ने कोर्ट से सजा रद्द करने के लिए की थी मांग
अफजाल ने कोर्ट से सजा को रद्द करने की मांग की थी, जबकि कृष्णानंद के बेटे पीयूष राय और सरकार ने सजा बढ़ाने की अपील की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

