- जनपद में 40 फीसदी या उसके अधिक दिव्यांगता वाले पात्रों को वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा आवेदन
वाराणसी। जनपद के ऐसे सभी दिव्यांगजन जिनकी न्यूनतम दिव्यांगता 40% या अथवा उससे अधिक है, उन्हें अधिकतम दस हजार रुपये मूल्य तक के आवश्यकतानुसार सहायक उकरण या कृत्रिम अंग मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रामप्रकाश सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महकमे की कृत्रिम अंग निर्माण एवं सहायक उपकरण वितरण योजना के तहत पात्रों को यह लाभ मिलेगा।
श्री सिंह के अनुसार स्कीम में कृत्रिम हाथ या पैर, कैलीपर, कैफो कैलीपर, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, लेप्रोसी किट, बैसाखी, छड़ी आदि मुहैया कराने का प्रावधान है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को वेबसाइट divyangjanup.updc.gov.in पर अर्जी देनी होगी। आवेदन के साथ एक फोटो, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मतदाता फोटो पहचान-पत्र या राशनकार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र और कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण के लिए चिकित्साधिकारी की संस्तुति के साथ वेबसाइट पर अभिलेख की प्रति संलग्न करनी होगी। आय सर्टिफिकेट के तहत गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 रुपये एवं शहरी इलाके के लिए 56460 रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक जनपद का निवासी हो और बीते तीन साल से इस योजना में किसी भी स्तर पर कोई लाभ न लिया हो।