वाराणसी। भेलूपुर थाना अंतर्गत 1.40 करोड़ रुपए की डकैती (Bhelupur Robbery Case) के मामले में पांच आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत में बुधवार को मुख्य आरोपित अजीत मिश्रा के अग्रिम जमानत व जेल में बंद चार आरोपितों वसीम खान, प्रदीप पांडेय, सच्चिदानंद राय और घनश्याम मिश्रा की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा जाना था।
इस मामले में आरोपित सच्चिदानंद राय (Bhelupur Robbery Case) की ओर से उनके अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह व मो० फैजुद्दीन ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर भेलूपुर थाने में लगे सीसीटीवी की 30 मई 2023 समय 5 बजे से एक जून 2023 तक की रात 12 बजे तक फुटेज व 7/8 जून 2023 से 9 जून शाम 5 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज, खोजवां पुलिस चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे की 30 मई 2023 से 6 जून 2023 तक की फुटेज तलब की मांग की गई है।
साथ ही आरोपित के खजुरी स्थित ससुराल व बगल में रहने वाले ट्विंकल सिंह के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की 7/8 जून की रात्रि 12 बजे से 3 बजे भोर तक का फुटेज तलब किए जाने का अदालत से अनुरोध किया।

अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए भेलूपुर थाने से आख्या तलब करते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि एक जुलाई नियत कर दी।
Bhelupur Robbery Case: ये है पूरा मामला
बता दें कि, भेलुपुर थाना अंतर्गत बैजनत्था क्षेत्र में 29 मई की रात गुजरात की एक फर्म से एक करोड़ 40 लाख रुपए की डकैती (Bhelupur Robbery Case) हुई थी। जिसके दो दिन बाद पुलिस को कथित तौर पर एक लावारिस कार से 92.94 लाख रुपए मिले थे। जांच में यह पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा पाया गया। इस मामले में अपराधिक संलिप्तता पाने पर तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था।
पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन मुख्य आरोपी अजीत मिश्रा उर्फ़ गुरु जी अभी भी फरार चल रहा है।