Bhelupur Robbery: भेलूपुर थाना अंतर्गत चर्चित एक करोड़ 40 लाख रुपए की डकैती के मामले में शिवपुर निवासी सच्चिदानंद राय उर्फ़ मंटू को अदालत ने सात घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश दिया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी प्रथम निधि सागर की अदालत ने यह आदेश मामले के विवेचक व भेलूपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह की ओर से दिए गये प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। आरोपित की रिमांड अवधि शुक्रवार को पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी।
अदालत में दिए आवेदन में भेलूपुर थाना प्रभारी ने कहा था कि आरोपित सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू से यदि गंभीरता से पूछताछ की जायेगी, तो डकैती (Bhelupur Robbery) की शेष रकम की बरामदगी होने की पूरी संभावना है। ऐसे में उसे तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिये जाने का अदालत से अनुरोध किया गया। अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार मिश्र व अंकेश राम त्रिवेदी ने पक्ष रखा।
Bhelupur Robbery: ये है पूरा मामला
बता दें कि भेलपुर थाना क्षेत्र में 29 मई को एक कंपनी के कर्मचारी से 1.40 करोड़ रुपए की डकैती (Bhelupur Robbery) हुई थी। इस घटना के दो दिन बाद पुलिस को कथित तौर पर शंकुलधारा क्षेत्र के एक पोखरे के पास से लावारिस कार से 92.94 लाख रुपए लावारिस अवस्था में मिले थे। इस मामले में गुजरात के रहने वाले विक्रम सिंह की तहरीर के आधार पर 4 जून को पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें व्यापारी ने सारनाथ के रहने वाले अजीत मिश्रा समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन इंस्पेक्टर रमाकांत दूबे समेत 7 पुलिसकर्मियों को अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध) संतोष कुमार सिंह ने सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में इन सातों की अपराधिक संलिप्तता पाते हुए इन्हें बर्खास्त कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में अभी तक कार के मालिक सच्चिदानंद राय उर्फ़ मंटू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी अजीत मिश्रा ‘गुरु जी’ अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने उसके खिलाफ NBW जारी किया है, बावजूद इसके वह अभी तक फरार चल रहा है।