रवि प्रकाश सिंह
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश( एमपी-एमएलए कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने पीड़िता को आत्महत्या के उसकाने के साजिश के मामले में आरोपी बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, दिलीप श्रीवास्तव विकास सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2021 में आला अधिकारी के आदेश पर लंका थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सीओ अमरेश सिंह बघेल के द्वारा थाना लंका में आरोपित अतुल राय के खिलाफ पंजीकृत मुकदमें में अविधिक लाभ पहुचाने के उद्देश्य से अपूर्ण व निराधार अभिलेखों में रिपोर्ट लगाया। जिसे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने अपने साथी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन सीओ अमरेश सिंह बघेल व घोषी सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में पिछले दिनों घोसी सांसद का वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाया गया था।