Cough Syrup Case: कफ सिरप तस्करी प्रकरण में अदालत ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वाराणसी के कोतवाली थाना पुलिस की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने संपत्ति जब्ती से जुड़े नोटिस जारी किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों के परिवार के नाम पर दर्ज करीब 38 करोड़ रुपये की संपत्ति तस्करी से अर्जित होने के संदेह में चिन्हित की गई है।
Cough Syrup Case: अदालत ने आरोपी पक्ष को जारी किया नोटिस
जांच में सामने आया कि भोला जायसवाल ‘शैली ट्रेडर्स’ के प्रोपराइटर हैं और कफ सिरप की अवैध तस्करी में इस फर्म की भूमिका पाई गई। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी पक्ष को नोटिस देते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है।
पुलिस के मुताबिक शुभम की मां, पत्नी व बहन के नाम पर और इसके साथ ही मां के नाम से संचालित संपत्तियों सहित कुल संपत्तियों का मूल्य लगभग 38 करोड़ रुपये आंका गया है। अदालत (Cough Syrup Case) ने इन संपत्तियों को जब्ती के दायरे में लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस के अनुसार, संबंधित पक्षों को 2 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होकर जवाब देना होगा। तय तारीख को उपस्थित न होने पर वाराणसी पुलिस (Cough Syrup Case) को कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई का अधिकार होगा।

