Shri Krishna Janmbhumi : बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि {Shri Krishna Janmbhumi} को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में दाखिल जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया है। बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि {Shri Krishna Janmbhumi} जो कि एक विवादित परिसर है। इसको पूर्ण रूप से हिन्दुओं को सौंपने के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाने व हिन्दुओं को पूजा करने की छूट देने की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गयी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सुनवाई के बाद फैसला देते हुए कहा कि इस प्रकार की मांग को लेकर लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमे उच्च न्यायालय में है और पेंडिंग में पड़े हैं। इसी टेक्निकल ग्राउंड को देखते हुए इस जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि {Shri Krishna Janmbhumi} को लेकर यह सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की और यह आदेश पारित किया है। आज की सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपना फैसला 4 सितम्बर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
Shri Krishna Janmbhumi : 2022 में दायर हुई थी याचिका
बता दें कि 2020 में याचिकाकर्ता वकील महक महेश्वेरी ने इस जनहित याचिका को लेकर मुख्य रूप से दलील पेश की थी। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। आज इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट {Shri Krishna Janmbhumi} ने सुनवाई करते हुए 4 सितम्बर तक के लिए फैसला सुराक्षित रख लिया है।