Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविन्द केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है।शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है।
ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal Bail) जैसे अहम पद पर हैं।
Arvind Kejriwal Bail: एक दिन पहले ही निचली अदालत से मिली थी जमानत
केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत (स्पेशल कोर्ट) से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इसी की आज सुनावी हुई और हाईकोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दिया है।
बताते चलें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा कर रहे हैं। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
इससे पहले ईडी के वकील ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई (Arvind Kejriwal Bail) की मांग की थी। ईड की तरफ से हाईकोर्ट में ASG राजू और वकील जोएब हुसैन और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।
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