शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए अब दिव्यांगजन (Disabled) को पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा। इसके लिए वह आनलाइन आवेदन कर 35 हजार रुपये अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। पहले शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2022 के बाद से दिव्यांगजन (Disabled) वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में बदलाव से दिव्यांगजन को बहुत सहूलियत होगी।
पुरुष के दिव्यांग (Disabled) होने पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रुपये, महिला के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये मिलेंगे। पात्र लाभार्थियों को आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण, निवास पंजीकरण, आधार कार्ड, आय एवं जाति, राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता संलग्न करना होगा।
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रामप्रकाश सिंह ने बताया कि शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए लाभार्थियों को पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। आनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
दिव्यांगजन (Disabled) को मिलेंगे मुफ्त सहायक उपकरण
दिव्यांगजन (Disabled) को दस हजार रुपये तक के निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता (Disabled) वाले लाभार्थियों को कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, ह्वील चेयर, कान की मशीन, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, लेप्रोसी किट, छड़ी आदि दी जाएगी। इसके लिए उन्हें विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। योजना के लिए आय राशि तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये सालाना निर्धारित की गई है।

