Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका पर सोमवार को फैसला स्थगित कर दिया गया। वाराणसी के अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने वकील की आपत्ति के बाद सुनवाई की अगली तारीख 3 सितंबर निर्धारित की है।
अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। अदालत ने पिछली सुनवाई पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
सोमवार को दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में उपस्थित हुए। हालांकि, अखिलेश यादव और ओवैसी खुद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, लेकिन उनके वकीलों ने उनके जवाब दाखिल कर दिए हैं।
पिछली सुनवाई में, वकीलों ने अपने-अपने मुवक्किलों की ओर से बहस करते हुए कहा था कि अखिलेश और ओवैसी के बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और इस मुद्दे को धार्मिक रंग देकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया।
Gyanvapi Case: दोनों पक्षों के वकीलों ने आरोपों को बताया है बेबुनियाद
अखिलेश यादव की ओर से उनके वकील अनुज यादव, और ओवैसी की ओर से वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। ओवैसी के वकील एहतेशाम आब्दी और शहनवाज परवेज के बयान और ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी के तर्कों के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।