ज्ञानवापी मसले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वाराणसी कोर्ट में गुरुवार को इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को ख़ारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर का कब्ज़ा हिन्दुओं को सौपने से जुड़ा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए कहा कि हिन्दुओं को सौंपने से जुड़ा मुकदमा सुनने योग्य है। इस दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को ख़ारिज कर दिया है।
गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को सौपने सहित तीन मांगों पर सिविल जज सीनियर डिवीज़न महेंद्र कुमार पांडेय की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें हिन्दुओं को परिसर सौंपने की मांग वाली याचिका किरण सिंह विसेन व अन्य की है। इस मुकदमे पर अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने आपत्ति लगाई थी। कमेटी ने कहा था कि किरण सिंह विसेन की यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।
2 दिसंबर अगली तारीख
विश्व वैदिक सनातन संघ के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी के अनुसार, अदालत में मुकदमे की सुनवाई में कहा कि मुकदमा सुनने योग्य है। अगले 2 दिसम्बर को इसकी सुनवाई की अगली डेट फिक्स की गई है।