ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर को लेकर कई सारी याचिका कोर्ट में दायर है। जिला अदालत हो या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई इससे चुका नहीं है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी में गैर हिन्दूओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की थी। जिसपर आज (मंगलवार) इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह याचिका हिन्दू पक्ष की पैरोकार राखी सिंह के द्वारा यह याचिका दायर की थी।
ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद परिसर को सील करने और गैर हिन्दूओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को वापस ले लिया गया था जिस आधार पर यह जनहित याचिका खारिज कर दी गई है।
बताते चलें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिकंर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच में हुई जहां इस याचिका को खारिज कर दिया गया।
Gyanvapi : अब तक के सर्वे में क्या-क्या हुआ?
साथ ही आज ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर के एएसआई सर्वे का छठवां दिन है। एएसआई सर्वे में टीम के साथ मुस्लिम और हिन्दु दोनों पक्ष मौजूद है। वहीं प्रशासन भी टीम का पूरा सहयोग कर रहा है। सर्वे में इमेजिंग मैपिंग और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। तहखाना भी खोला गया है। एक-एक चीज़ को बारीकी से परखा जा रहा है। GNSS जैसे सैटलाइट मशीन से सर्वे हो रहा। 3 जो गुम्बद है उनकी भी जांच हो रही है। खास तौर पर पश्चिमी दीवाल का सर्वे हो रहा।
ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर की सतह की माप के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाये गये हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर से भी अलग-अलग हिस्सों की माप की जा रही है। ASI की टीम तैयार किए नक्शे के आधार पर इन मापों को रिकॉर्ड में दर्ज कर रही है।