Gyanvapi PIL: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में 3 अगस्त 2023 को वादिनी राखी सिंह की ओर से जिला जज की कोर्ट में दाखिल याचिका (Gyanvapi PIL) पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस याचिका में कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की गई थी। वाराणसी जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने आपत्ति देने के लिए समय दिए जाने का अदालत से अनुरोध किया। जिस पर अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को समय प्रदान करते हुए इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि नौ अगस्त की निर्धारित कर दी।
बता दें कि राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में अपने अधिवक्ता मान बहादुर सिंह व अनुपम द्विवेदी के जरिए दाखिल अर्जी (Gyanvapi PIL) में आरोप लगाया है कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण न्यायालय के समक्ष लंबित है। जिसमें इस वाद का विपक्षी संख्या चार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उक्त परिसर में आता-जाता रहता है और वहां मौजूद ऐतिहासिक साक्ष्य, जो उस परिसर में उपलब्ध है और हिन्दु धर्म से सम्बन्धित है व पूर्व में लोकल कमीशन की कार्यवाही के दौरान परिलक्षित हुए हैं, उन्हें नष्ट कर रहा है।
Gyanvapi PIL: साक्ष्य नष्ट कर रहे मुस्लिम
जबकि इस मामले में ज्ञानवापी के सम्पूर्ण परिसर में एएसआई के जरिये वैज्ञानिक विधि (Gyanvapi PIL) के माध्यम से जांच करने हेतु न्यायालय द्वारा बीते 21 जुलाई को आदेशित किया गया था।
प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि राखी सिंह को अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह भी पता चला है कि 24 जुलाई 2023 को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे हुआ था, उस दिन भी मुस्लिम पक्ष ने परिसर के अन्दर मौजूद तथाकथित मस्जिद का दरवाजा ताला से बन्द किया हुआ था और उसकी चाभी एएसआई को सर्वे हेतु नहीं सौंपा था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम पक्ष महज वहाँ मौजूद हिंदू धर्म से सम्बन्धित साक्ष्यों को नष्ट करने की नियत से उक्त कृत्य कर रहा है।
दाखिल अर्जी में कहा गया कि उक्त परिस्थिति में अगर वहाँ हिंदू धर्म से सम्बन्धित उपलब्ध साक्ष्य (Gyanvapi PIL) नष्ट हो जायेगे तो मुकदमे के निस्तारण में समस्या व परेशानी होगी साथ ही उपयुक्त न्यायिक निष्कर्ष तक पहुँचने में समस्या होगी। ऐसे में अदालत से अपील की गई है कि वह उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित करने हेतु आदेशित करने की मांग की है।