इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे (Gyanvapi Survey) की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे (Gyanvapi Survey) शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि न्याय के लिए यह परिसर का सर्वे होना जरूरी है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे (Gyanvapi Survey) करिए, लेकिन बिना खुदाई किए।
Gyanvapi Survey : हमारी तैयारी पूरी, एएसआई का किया जाएगा सहयोग – DM
जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने कहा कि पिछली बार जो जिला कोर्ट द्वारा आदेश आया था उसमें एएसआई के लिए निर्देश था इसके बाद उन्होंने हमसे मदद मांगी और हमने उनकी मदद की। इसी प्रकार आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम हमसे जो भी मदद मांगेगी उसमें हम हर संभव सहयोग करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है। एएसआई का सहयोग किया जाएगा।