Gyanvapi Survey Continue: ज्ञानवापी के ASI सर्वे में हिन्दू पक्ष की बड़ी जीत हुई है. इलाहाबाद कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट में इसके लिए तीन दिनों तक सुनवाई चली थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित करते हुए सर्वे पर रोक जारी रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। वहीँ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका (जिसमें उन्होंने जिला न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया था) को ख़ारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा आदेश (Gyanvapi Survey Continue) दिया है। मुस्लिम पक्ष के आदेश को खारिज कर दिया गया और हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आदेश किया है, जल्द से जल्द अब सर्वे शुरु किया जाए।
उन्होंने कहा जितना जल्द हो सकेगा मैं भी इस आदेश को पुरातत्व विभाग के लोगों को अवगत कराते हुए एक समय निर्धारित कर लेंगे और आगे की कार्रवाई (Gyanvapi Survey Continue) प्रारम्भ करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि सु्प्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट इसलिए बना है कि आप जा सकते है, लेकिन किस तर्क पर जाएंगे। जिला कोर्ट में कौन सा तर्क रखा था, पहले अपनी आपत्ति को पढ़ लें।
उन्होंने कहा अगर वो कह रहे है कि मस्जिद है, तो हम आपकी बात दो मिनट के लिए सुन भी ले, लेकिन आप हमारे साथ आइए और कमीशन में सहयोग करो तर्क बताओ ये त्रिशूल है, ओम है डमरु है हाथी है कलश है मूर्तियों के अवशेष हैं।
गौरतलब हो कि वाराणसी जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य हिस्से के एएसआई से सर्वे (Gyanvapi Survey Continue) का आदेश दिया था। सर्वे रिपोर्ट चार अगस्त तक जिला जज की अदालत में पेश की जानी थी। जिला जज के आदेश को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की थी।
जिस पर कोर्ट ने तीन दिनों तक सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने ASI के वैज्ञानिकों को भी तलब किया था। कोर्ट ने वैज्ञानिकों से खुदाई को लेकर भी सवाल किए थे। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा था कि सर्वे के दौरान परिसर में कोई खुदाई नहीं होगी और न ही इमारत को कोई नुकसान पहुंचेगा। अब परिसर की शुक्रवार की सुबह से ASI जांच करेगी.

Gyanvapi Survey Continue: ASI टीम का हर संभव मदद करेंगे – जिलाधिकारी
ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के आदेश (Gyanvapi Survey Continue) एक बाद वाराणसी के जिलाधिकारी एस० राजलिंगम ने इसे लेकर अपना बयान जारी किया है। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा आदेश आया था, उसमें एएसआई के लिए निर्देश था। इसके बाद उन्होंने हमसे मदद मांगी और हमने उनकी मदद की। इसी प्रकार आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम हमसे जो भी मदद मांगेगी उसमें हम हर संभव सहयोग करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है। एएसआई का सहयोग किया जाएगा।

अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश (Gyanvapi Survey Continue) पर हाईकोर्ट में सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने तीन दिनों तक सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने ASI के वैज्ञानिकों को भी तलब किया था। कोर्ट ने वैज्ञानिकों से खुदाई को लेकर भी सवाल किए थे। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा था कि सर्वे के दौरान परिसर में कोई खुदाई नहीं होगी और न ही इमारत को कोई नुकसान पहुंचेगा। अब इस मामले में आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्थिति साफ़ हो गई है।