ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे (Gyanvapi Survey Media Coverage) चल रहा है जिसका आज (बुधवार) 7वां दिन है। इसके अलावा जिला अदालत में इस मामले से सम्बंधित कई याचिकाओं की सुनवाई भी जारी है। कई मामले दायर किए गए हैं और उनमें से एक याचिका मीडिया कवरेज पर रोक (Gyanvapi Survey Media Coverage) की लगाई गयी थी। जिसकी आज जिला अदालत में सुनवाई हुई।
यह याचिका (Gyanvapi Survey Media Coverage) वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी परिसर के संबंध में सर्वे के लेकर मीडिया की कवरेज के नाराज अंजुमन इंतजामिया की ओर से दायर की गयी थी।
इस सुनवाई में कोर्ट ने मीडिया को यह निर्देश (Gyanvapi Survey Media Coverage) दिया है कि मीडिया को जो अपना कवरेज चलाना है वो वह चला सकते हैं लेकिन साक्ष्यों को लेकर कोई भी तथ्य बिना कोर्ट के निर्देश के नहीं चलनी चाहिए। इसे पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति ना फैले।
Gyanvapi Survey Media Coverage : ASI के शुल्क जमा ना करने वाली याचिका पर सुनवाई 17 अगस्त को
वहीं मीडिया कवरेज पर रोक (Gyanvapi Survey Media Coverage) के साथ वाराणसी कोर्ट में एएसआई के शुल्क जमा ना करने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। इसके लिए हन्दू पक्ष द्वारा आब्जेक्शन लगा दिया गया है। आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले को लेकर 17 अगस्त की तारीख नियत की है।
मीडिया कवरेज की हुई सुनवाई (Gyanvapi Survey Media Coverage) के बारे में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चर्तुवेदी ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि यह जो सर्वे हो रहा है उसे ठीक से होने दें और आपको अपना जो भी कवरेज करना है करें लेकिन साक्ष्यों को पब्लिक डोमन में ना ले जाए। सभी तथ्य और सर्वे की रिर्पाेट गोपनीय ढंग से कोर्ट में जमा होगी और फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे पब्लिक होना होगा तो होगा। यह निर्देश कोर्ट ने मीडियागणों को दिया है।
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वहीं एएसआई के द्वारा शुल्क जमा ना करने के सुनवाई पर उन्होंने बताया कि हमने आब्जेक्शन लगा दिया है और अब इसपर 17 अगस्त को सुनवाई होगी और इसके साथ ही हमारे जो भी मूल वाद है उन सभी की सुनवाई 17 अगस्त को होगी।