वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गन्दगी और विवादित बयान (Hate Speech) के मामले में सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है। शनिवार को अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में अगली तारीख दे दी। कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के वकील अनुज यादव ने अपना वकालतनामा दाखिल किया।
अखिलेश ओवैसी के विवादित बयान (Hate Speech) और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के ओर से कथित शिवलिंग के स्थान पर गंदगी फ़ैलाने की निगरानी याचिका पर अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के वकील अनुज यादव, लखनऊ खंडपीठ के वकील दिनेश उपाध्याय और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी व अन्य की ओर से श्रीनाथ त्रिपाठी ने वकालतनामा दाखिल किया। सभी ने आपत्ति के लिए याचिका के एक प्रति की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख दे दी।

Hate Speech: वादी पक्ष बोला – परिसर हिन्दुओं के आराध्य का…
इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर आराध्य देवाधिदेव महादेव का है। जब उसमें कथित शिवलिंग मिला, तो असवुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं ने गलत बयानबाजी ((Hate Speech) की थी। जिससे हिन्दुओं की भावनाएं आहत हुई थी। हरिशंकर पाण्डेय ने शिवलिंग के पास मुस्लिम वजू कर वर्षों से गंदगी फैला रहे हैं। इसके लिए कमेटी के पदाधिकारियों पर मुकदमा होना चाहिए।