Hate Speech Case: ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग और वजूखाने में गंदगी फैलाने के मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमे में वाराणसी जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। अपर जिला जज की अदालत में अखिलेश यादव की तरफ से उनके वकील अनुज यादव ने अपना पक्ष रखा। जबकि ओवैसी की तरफ से लोकल वकील की जगह हाई कोर्ट के वकील अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए बहस करेंगे। उन्हें आज कोर्ट में आना था लेकिन किसी व्यक्तिगत कारण से वह कोर्ट में नहीं पहुंच सके। इस मामले में ओवैसी की तरफ से जवाब दाखिल करने और बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की अगली तारीख निर्धारित की है।
याचिका के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने वादी लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी [Hate Speech Case] दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। वादी पक्ष का दावा है कि वह स्थान हमारे आराध्य देव शिव का है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि शिवलिंग की आकृति को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत बयान बाजी की है। जिससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा था। इसलिए अखिलेश यादव, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

Hate Speech Case: 15 दिसंबर को होगी सुनवाई
इसमें वादी पक्ष ने लोअर कोर्ट में मामला [Hate Speech Case]खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में निगरानी आज का दाखिल की। एडवोकेट हरिशंकर पांडे के मुताबिक, इस मामले में उन्होंने कोर्ट से अपील किया है कि इस पर जल्द सुनवाई करते हुए निर्णय दिया जाए। क्योंकि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा इस प्रकरण में कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जा रही है। हालांकि इस मामले में ओवैसी की तरफ से एक एप्लीकेशन देकर अतिरिक्त वक्त मांगा गया था। इसके अलावा हरिशंकर पांडे ने भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से अधिक वक्त मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।