Hate Speech Row (वाराणसी): अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी व शिवलिंग की आकृति पर दिये गये बयान मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है।
प्रकरण के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बतौर वादी लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। उनका दावा है वह स्थान स्थान हमारे अराध्य देव शिव का है। यह भी कहा है कि शिवलिंग की आकृति को लेकर एआइएमआइएम के अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी (Hate Speech) कर हिन्दूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इसलिए अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
Hate Speech: नियमित दर्शन पूजन पर 3 अगस्त होगी सुनवाई
वहीं दूसरी ओर बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में विचाराधीन अविमुक्तेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया वगैरह के मामले में सुनवाई टल गई। बताया जा रहा है कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के चलते पारित शोक प्रस्ताव के चलते इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
मालूम हो कि दिल्ली निवासी हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और खजुरी निवासी अजीत सिंह ने अपने अधिवक्ता मंगला पाठक व अभिषेक पाठक के जरिए अदालत में वाद दाखिल किया था। इस वाद में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओ को सौंपने, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने व सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की दर्शन-पूजन, राग-भोग की अनुमति दिए जाने की अदालत से मांग की गई है।