Sai Baba Controversy: काशी के 14 मंदिरों में देवी-देवताओं के साथ लगी साईं प्रतिमाओं (Sai Baba) को हटाने के मामले में जेल में बंद सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की जमानत याचिका पर 18 अक्टूबर 2024 को सुनवाई होगी। सोमवार को अजय शर्मा के वकील विवेक शंकर तिवारी ने अग्रिम अंतरिम जमानत के लिए प्रभारी जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने 18 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि तय की है।
इससे पहले, पुलिस ने अजय शर्मा की रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर आज कोर्ट ने उन्हें जेल से तलब किया है।

3 अक्टूबर को जेल भेजा गया
सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को 3 अक्टूबर की सुबह मैदागिन चौराहे से हिरासत में लेकर चितईपुर थाने ले जाया गया। बाद में उन्हें चौक थाने लाया गया और वहां से चौक और सिगरा थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
Sai Baba Controversy: जमानत पर 18 अक्टूबर को सुनवाई
अजय शर्मा के वकील विवेक शंकर तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में अजय शर्मा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जमानतदारों का सत्यापन करने में देर कर रही है।

अजय शर्मा की ओपन हार्ट सर्जरी का हवाला
वकील ने जानकारी दी कि अजय शर्मा की मार्च में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और यदि जेल में उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। जिन धाराओं के तहत अजय शर्मा पर केस दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी का नियम नहीं है।
आज कोर्ट में पेशी, पुलिस ने रिमांड मांगी
साईं प्रतिमा हटाने के मामले में स्पेशल सीजेएम की अदालत में आज अजय शर्मा की पेशी होगी। पुलिस ने अजय शर्मा की रिमांड की याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अजय शर्मा पर चौक और सिगरा थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, अफवाह फैलाने और धार्मिक स्थल पर अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोपों में केस दर्ज किया गया है।