वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi) में पूजा-पाठ, भोग-प्रसाद और बाबा के श्रृंगार की अनुमति के लिए दायर याचिका पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले की सुनवाई में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा मामले को स्थगित करने की अपील करने पर अदालत ने 300 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने जमा कर दिया है।
Gyanvapi: आज दोनों पक्ष के वकील और वादी-प्रतिवादी तलब
मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में स्थगन की मांग की गई थी, जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत (Gyanvapi) ने दोनों पक्षों के वकीलों और वादी-प्रतिवादी को आज के लिए तलब किया है। यह मामला पिछले दो साल से अदालत में लंबित है, और इस दौरान कई गवाहियों पर सुनवाई हो चुकी है।
इस याचिका (Gyanvapi) को 25 मई 2022 को बजरडीहा के विवेक सोनी और चितईपुर के जयध्वज श्रीवास्तव ने दाखिल किया था। याचिका में मांग की गई थी कि ज्ञानवापी में स्थित आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा-पाठ, राग-भोग और श्रृंगार में कोई व्यवधान या बाधा न डाली जाए।
इस मामले में वादी के अधिवक्ताओं, नित्यानंद राय और देशरत्न श्रीवास्तव, ने अंजुमन इंतेजामिया, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और प्रदेश शासन को प्रतिवादी बनाया था। अदालत ने हिन्दू पक्ष की दलीलें सुन ली हैं और अब मुस्लिम पक्ष अपनी बात आज पेश करेगा।
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