IIT BHU Update: आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ हुई छेड़खानी मामले में पुलिस ने पीड़िता के आरोपों के आधार पर मुकदमों में धाराएं बढ़ा दी हैं। इस मुकदमे में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से यौन उत्पीड़न की धाराएं बढ़ाई हैं। इस मामले में पीड़ित छात्रा का कलमबद्ध बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया। जिसके बाद आरोपियों को उनका अपराध काफी महंगा पड़ने वाला है।
इस मुक़दमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रानिक साधनों से यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धाराएं पीड़िता के आरोपों के आधार पर बढ़ाई गईं हैं। इससे अब आरोपियों को उनका गुनाह बहुत महंगा पड़ेगा।
हालांकि, ज़रूरी बात यह भी है कि वारदात के सात दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ़्त से बाहर है और पुलिस उन्हें चिन्हित भी नहीं कर सकी है। ऐसे में आईआईटी बीएचयू के छात्रों का गुस्सा अब और भी बढ़ता जा रहा है।
आईआईटी बीएचयू की सेकंड ईयर बीटेक की छात्रा एक नवंबर की देर रात अपने दोस्त के साथ टहलने निकली थी। छात्रा का आरोप है कि कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर से पहले बाइक सवार तीन युवकों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया और फिर वहाँ से भाग निकले।
छात्रा ने पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान दर्ज कराया कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच किया था। इसके साथ ही उसे जबरदस्ती निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। छात्रा के आरोपों के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया और अभी मुकदमे की विवेचना जारी है।
IIT BHU Update: अब लंका थानाध्यक्ष करेंगे मुकदमे की विवेचना
आईआईटी बीएचयू [IIT BHU Update] की छात्रा से छेड़खानी के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना लंका थाने के क्राइम इंस्पेक्टर सहजानंद श्रीवास्तव कर रहे थे। दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 (डी) और 509 बढ़ने के बाद अब मुकदमे की विवेचना लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र को सौंप दी गई है। पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने कहा कि, “छात्रा का कलमबंद बयान पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है। बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। आरोपी बच नहीं पाएंगे, वह हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल जाएंगे।”