News Rules: देश में 1 जुलाई 2025 से आम जनता की दिनचर्या और वित्तीय लेनदेन को प्रभावित करने वाले कई बड़े नियमों में बदलाव हो गया है। इन बदलावों का असर रेलवे टिकट से लेकर बैंकिंग, पैन कार्ड, जीएसटी रिटर्न, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और वाहन चालकों तक पड़ेगा। जानिए किन-किन मोर्चों पर बदली हैं व्यवस्थाएं और कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं:
रेलवे टिकट बुकिंग और किराए में बढ़ोतरी
1 जुलाई से रेलवे ने मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों में संशोधन किया है। अब स्लीपर और सेकंड सीटिंग क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ा है। 500 किमी तक की यात्रा के टिकट और मासिक सीजन टिकट (MST) की दरों में कोई बदलाव नहीं है।
तत्काल टिकट बुकिंग पर सख्ती
अब केवल आधार से लिंक IRCTC अकाउंट वाले यात्री ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। एजेंटों पर भी 30 मिनट की बुकिंग रोक लगी है।
पैन कार्ड से जुड़े नए नियम
1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य (News Rules) हो गया है। जिनके पास पहले से पैन है, उन्हें इसे आधार से 31 दिसंबर 2025 तक लिंक कराना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन पैन के अमान्य होने की स्थिति ला सकता है।
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का बदला तरीका
RBI ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के तहत क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। अब PhonePe, CRED जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स पर इसका असर दिखेगा। अभी सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंकों ने BBPS पर यह सुविधा शुरू की है।
बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बदलाव
ICICI बैंक ATM शुल्क में बढ़ोतरी: दूसरे बैंक के ATM से 3 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन और गैर-फाइनेंशियल लेनदेन पर ₹8.50 देने होंगे।
HDFC बैंक गेमिंग शुल्क
यदि कोई ग्राहक महीने में ₹10,000 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च करता है, तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
News Rules: वॉलेट ट्रांसफर चार्ज
पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट्स में ₹10,000 से ज्यादा ट्रांसफर करने पर 1% शुल्क लागू किया गया है।
पुराने वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध
दिल्ली NCR में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अब फ्यूल स्टेशन पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू (News Rules) किया गया है।
GST रिटर्न फाइलिंग में नया सिस्टम
GSTN ने जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म को नॉन-एडिटेबल घोषित कर दिया है। अब इस फॉर्म में टैक्स डेटा GSTR-1 और GSTR-1A से ऑटोफिल होगा, और करदाता उसमें संशोधन नहीं कर सकेंगे। इससे कर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गलती की संभावनाएं कम होंगी।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 जुलाई को 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों (News Rules) में कटौती हुई थी, लेकिन घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में अभी बदलाव नहीं हुआ है।
इन सभी बदलावों (News Rules) से जहां कुछ मामलों में आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है, वहीं कुछ नए प्रावधान पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं।

